
हम होंगे कामयाब‘‘ के तहत बालिकाओं को दी आवश्यक जानकारी एवं निकाली रैली
खण्डवा 3 दिसम्बर 2024 – कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशानुसार ‘‘हम होंगे कामयाब‘‘ के तहत 2 दिसम्बर को ‘‘हम होंगे कामयाब‘‘ कार्यक्रम में हाई स्कूल जमधड़दी की बालिकाओं को गुड टच और बेड टच की जानकारी दी गयी। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) अधिनियम, 1994 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, इसका मकसद कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम के तहत प्रसव से पहले शिशु के लिंग का पता लगाने पर रोक है, इसके अलावा इस अधिनियम के तहत ये भी प्रतिबंध हैं। भ्रूण के लिंग का खुलासा करना, जन्म से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े किसी भी तरह के विज्ञापन या प्रचार को करना, अपंजीकृत इकाइयों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का इस्तेमाल करना, किसी पुरुष या महिला का लिंग परीक्षण करना, अधिनियम के उद्देश्य के अलावा किसी और मकसद से पीएनडीटी परीक्षण करना, भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम किसी भी अल्ट्रा साउंड मशीन या किसी अन्य उपकरण की बिक्री, वितरण, आपूर्ति या किराए पर देना इस अधिनियम के तहत, अपराध करने पर कारावास और जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के लिए अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कराने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी, या जोड़े को तीन से पांच साल तक की जेल और 10 से 50 हज़ार रुपये तक जानकारी देते हूए रैली राठौड़ गली से दादाजी मंदिर तक निकाली गई। रैली का आयोजन श्रीमती पूजा राठौर परियोजना अधिकारी परियोजना शहरी खण्डवा व प्रशासक वनस्टॉप सेन्टर श्रीमती शीला सावनेर की अध्यक्षता में किया गया।